उन्नाव दुष्कर्म : दाेषी जयदीप सेंगर को हाई कोर्ट ने कल सरेंडर करने का आदेश दिया

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सेंगर को 21 फरवरी को सरेंडर करने का आदेश दिया है। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली डिवीजन पीठ ने जयदीप सेंगर को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

जयदीप सेंगर को कैंसर के इलाज के लिए जुलाई, 2024 में अंतरिम जमानत मिली थी। जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। कोर्ट ने 17 फरवरी को जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई। हालांकि, जयदीप ने भी सरेंडर नहीं किया था। उसके बाद कोर्ट ने जयदीप सेंगर को 21 फरवरी को जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जयदीप सेंगर से कहा कि पहले सरेंडर करें, उसके बाद याचिका पर सुनवाई होगी। अगर सरेंडर नहीं करेंगे, तो निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया।

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