अभिषेक बच्चन की व्यक्तिगत चीजों के अनधिकृत इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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नई दिल्ली, 12 सितंबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन के नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों के अनधिकृत रुप से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इससे उसकी गरिमा के साथ जीने के अधिकार भी प्रभावित होते हैं।

सुनवाई के दाैरान शुक्रवार काे उच्च न्यायालय ने संबंधित यूआरएल (वेबलिंक) को हटाने का निर्देश दिया कि जो बिना अनुमति के अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि एआई और डीपफेक जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर उनके नाम और छवि का गलत उपयोग कर न केवल आर्थिक रुप से नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और सद्भावना को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

न्यायालय ने 10 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान अभिषेक बच्चन की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद और ध्रुव आनंद ने कहा था कि याचिकाकर्ता की तस्वीर और उनकी पसंद नापसंद का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अभिषेक बच्चन का व्यावसायिक इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यहां तक कि एआई और डीपफेक जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर फोटो, वीडियो और दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ यूट्यूब चैनलों, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक प्रोफाइल पर अशोभनीय कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान गूगल की ओर से पेश वकील ममता रानी ने कहा था कि उनका प्लेटफार्म कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे यूआरएल को हटा देगा।

इसके पहले उच्च न्यायालय ने अभिषेक बच्चन की पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व से जुड़े प्रतीक और कंटेंट को बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया। ऐश्वर्या राय की याचिका में कहा गया था कि ऐश्वर्या नेशन वेल्थ नामक एक फर्म ऐश्वर्या राय की तस्वीर का इस्तेमाल अपने लेटरहेड में चेयरपर्सन के रुप में करती है। जबकि ऐश्वर्या राय को इसके बारे में पहले से कोई जानकारी भी नहीं है। ऐसा करना पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा है। याचिका में उन वेबसाइट और ऐप का जिक्र किया गया था जो उनके नाम का इस्तेमाल करते पाए गए हैं।

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