फिरोजाबाद,। न्यायालय ने बुधवार को साले की गोली मारकर हत्या के दोषी बहनोई सहित दो को आजीवन कारावास तथा एक को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुष्पेंद्र कुमार पुत्र हरीश चंद्र 16 मई 2021 को अपनी बहन दुर्गा को उसकी ससुराल नगला जयकिशन छोड़ने आया था। अपने बहनोई धर्मेंद्र के कहने पर वह रात को वही रुक गया। देर रात पुष्पेंद्र की गोली मार कर हत्या कर दी। घटना की पुष्पेंद्र के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
विवेचना में बहनोई धर्मेंद्र उसके भाई तथा रिश्तेदार पंचम सिंह का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट तथा बाल न्यायालय मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अरवेज शुक्ला ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।
न्यायालय ने गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर धर्मेंद्र निवासी नगला जय किशन उसके भाई तथा रिश्तेदार पंचम सिंह को दोषी माना। न्यायालय ने पंचम सिंह तथा धर्मेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर एक_एक लाख रुपया अर्थ दंड लगाया है। वही धर्मेंद्र के भाई को 15 वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
