अडाणी से जुड़ी रिपोर्टिंग मामले की सुनवाई 24 सितंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट करेगी

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नई दिल्ली, 23 सितंबर । अडाणी से जुड़ी रिपोर्टिंग मामले की सुनवाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी की कोर्ट में 24 सितंबर को होगी। रोहिणी कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गुरविंदर पाल सिंह ने सीनियर सिविल जज के आदेश के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकार प्रांजय गुहा ठाकुरता और वेबसाइट न्यूज लाउंड्री की दोनों याचिकाएं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहां भेज दी हैं।

दरअसल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आशीष अग्रवाल ने 18 सितंबर को अडाणी से जुड़ी रिपोर्टिंग पर रोक के सीनियर सिविल जज के आदेश पर रोक लगा दी थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने आदेश में कहा था कि संबंधित पत्रकारों का पक्ष सुने बगैर न्यूज आर्टिकल और वीडियो डिलीट करने का आदेश उचित नहीं था। इसके बाद रोहिणी कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी ने अडाणी से जुड़ी रिपोर्टिंग पर रोक के सीनियर सिविल जज के आदेश के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकार प्रांजय गुहा ठाकुरता और वेबसाइट न्यूज लाउंड्री की याचिकाएं 22 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफर कर दी थीं। उनका कहना था कि चूंकि, कुछ पत्रकारों की ओर से दायर याचिका पर एक दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अंतरिम आदेश दे चुके हैं और इन दोनों याचिकाओं का संदर्भ भी वही है, इसलिए इन्हें भी उसी कोर्ट में भेजा जाए, जहां कुछ पत्रकारों की याचिका सुनी गयी थी।

रोहिणी कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गुरविंदर पाल सिंह ने इन याचिकाओं को आज उस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आशीष अग्रवाल के पास भेजने से इनकार कर दिया है, जो कुछ पत्रकारों की याचिका पर अंतरिम आदेश दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि इन दोनों याचिकाओं पर सुनील चौधरी की कोर्ट में दलीलें रखी जा चुकी हैं, इसलिए इस पर फैसला भी वही जज करेंगे। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गुरविंदर पाल सिंह ने दोनों याचिकाओं को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी की कोर्ट में ही कल यानि 24 सितंबर को सुनवाई के लिए भेज दिया। सुनवाई के दौरान प्रांजय गुहा ठाकुरता ने कहा कि अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी और एडिशनल सेशंस जज आशीष अग्रवाल के फैसलों में समानता नहीं होती है, तो दिक्कत पैदा हो सकती है। तब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गुरविंदर पाल सिंह ने कहा कि आप उस आदेश को दिखाइएगा, जिसमें पहले से आदेश पारित हो चुका है। इससे उन्हें अपना आदेश देने में सहूलियत होगी।

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