ग्राम पंचायत अधिकारी से की जा रही वसूली आदेश रद्द

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प्रयागराज,। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली के सीडीओ ललितपुर के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने आनंद कुमार सोनी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याची वर्ष 2017 में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ था। उसके कुछ कृत्यों और चूक के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार की छवि खराब हुई और नुकसान उठाना पड़ा। इस पर याची को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिनका उत्तर याची ने दिया। गत 20 फरवरी को याची को निलम्बित कर दिया गया था, जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी। जिसमें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी।

इसके बाद एक शिकायत पर 36 घरों के अवैध आवंटन के सम्बंध में टीम का गठन किया गया। जिसमें सुरेश श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कार्यवाही समाप्त करने की बात कही गई। इसके बाद चार सितम्बर को मुख्य विकास अधिकारी ललितपुर, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव महोली से 32,40,000 रुपए की राशि की वसूली का निर्देश दिया।

उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, यह याचिका दाखिल की गई। कहा गया कि वसूली आदेश करने से पहले, न तो याची को नोटिस दिया गया और न ही सुना गया। यह कार्रवाई एकतरफा है। याचिका में कहा गया कि यदि कोई कमी या चूक का कार्य था तो नियोक्ता को वसूली करने से नहीं रोका जाता है लेकिन पूर्व शर्त यह होगी कि उक्त वसूली तभी की जा सकती है, जब पीड़ित व्यक्ति को नोटिस दिया गया हो।

सरकारी वकील ने तर्क दिया कि याची को 21 मार्च 2024 को नोटिस दिया गया था और याची ने उसका जवाब प्रस्तुत किया था। उसके बाद ही आदेश किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख्य विकास अधिकारी ललितपुर के गत चार सितम्बर के वसूली आदेश और 10 सितम्बर को रद्द दिया। साथ ही प्राकृतिक न्याय का अनुपालन करने के बाद कानून के अनुसार एक नया आदेश करने के लिए मामला सीडीओ ललितपुर को वापस भेज दिया।

कोर्ट ने कहा कि आदेश को यह अभिव्यक्ति नहीं माना जा सकता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष में प्रवेश किया है क्योंकि विवादित आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर रद्द किया गया है।

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