सदर विधायक अब्बास अंसारी पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोप हुए तय

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-कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को अब्बास अंसारी की हुई पेशी

मऊ, 21 जनवरी । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा ) के विधायक अब्बास अंसारी आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश हुए। इस मामले में न्यायालय ने चार्ज फ्रेम कर दिया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को अब्बास अंसारी की पेशी हुई है। अब्बास अंसारी दिवंगत माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं।

जानिए क्या था पूरा मामला

विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ अपराध संख्या 27/ 2022 थाना दक्षिण टोला में तीन सेक्शन के तहत कायम हुआ था। 171 एच 188 आईपीसी 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कायम हुआ था । इसके खिलाफ अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट में मामला के प्रस्तुत किया। कोर्ट ने 171 और 188 का अपराध नहीं बनता है, इसलिए उसको खत्म कर दिया। 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आज उनका चार्ज फ्रेम हुआ है । न्यायालय ने साक्ष्य के लिए फाइल को रख दिया है। प्रशासन का यह कहना था कि बिना परमिशन के चुनाव प्रचार कर रहे थे और किराए की भी गाड़ियों से लेकर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में ही मुकदमा दर्ज हुआ था।

न्यायालय द्वारा उनके बयान देने पर रोक लगा रखा है । इसलिए उन्होंने मीडिया के पूछे जाने पर कोई भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया।

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