सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मूंगर कनरहिया में 15 साल पूर्व एजाज की गैर इरादतन हत्या मामले में जिला जज सुनील कुमार ने चार दोषियों को सात साल की जेल की सजा सुनाई है, जिसमें पिता पुत्र शामिल हैं। साथ ही कुल एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के रायपुर सरतेजपुर निवासी राममिलन मिश्र, सुरेश एवं राजेश पुत्रगण राम मिलन और अमित को दोषी पाए जाने पर मंगलवार को जेल भेजा गया था जिन्हें तलब कर बुधवार को सजा सुनाई गई। दोषी जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के रायपुर सरतेजपुर निवासी हैं। आरोप था कि एजाज और गुलाम अली बाबा कमाल शाह की मजार के चबूतरे का निर्माण करा रहे थे जिस पर विवाद हुआ। सब लोगों ने लाठी डंडे से मारा जिसमें एजाज को गंभीर चोटें आई, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।
