चंपावत, 11 नवंबर । उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। चंपावत जिले में भी यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी कृष्णा नाथ गोस्वामी ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मुकदमों का शीघ्र समाधान करना, न्यायिक भार कम करना और पक्षकारों के समय व धन की बचत सुनिश्चित करना है। इसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते से किया जाएगा।
लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, भरण-पोषण संबंधी वाद, बैंक वसूली, एन.आई. एक्ट धारा 138 के प्रकरण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम संबंधी वाद, भूमि अर्जन से जुड़े मामले, दीवानी, राजस्व एवं अन्य सहायक वाद सुने जाएंगे। इसके अतिरिक्त, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, विद्युत एवं जलकर बिल विवाद तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत सामान्य यातायात चालान का भी निस्तारण किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाएं। उन्होंने जोर दिया कि यह न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ नागरिकों के समय, धन और ऊर्जा की बचत में भी सहायक है।
